Shadi Anudan Online Registration : – योगी आदित्यनाथ सरकार ने श्रम विभाग के निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए 65,000/- रुपये का अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह योजना उन श्रमिकों के लिए है जिन्होंने 100 दिनों में निर्माण कार्य में काम किया हो। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
हालांकि, आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया के लिए, विभाग के कर्मचारी श्रमिकों के घर जाएंगे। सत्यापन के बाद, श्रमिकों को योजना का लाभ मिलेगा।

कन्या विवाह सहायता योजना क्या है
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ‘कन्या विवाह सहायता योजना‘ एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। यह योजना श्रमिकों की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए है। इसका उद्देश्य उनके विवाह समारोह की लागत को कम करना भी है।
योजना का उद्देश्य और लाभार्थी
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना। योजना के तहत, बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इससे उनका विवाह समारोह आसानी से संपन्न हो सकता है।
योजना के मुख्य विशेषताएं और आवश्यकताएं
कन्या विवाह सहायता योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- श्रमिक का बोर्ड में पंजीकरण होना आवश्यक है
- श्रमिक की पुत्री की उम्र 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए
- पुत्री का आधार कार्ड श्रमिक कार्ड से लिंक होना चाहिए
- श्रमिक की अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह अनुदान के लिए ही आवेदन करना संभव है
इन आवश्यकताओं को पूरा करने पर श्रमिक अपनी पुत्री के विवाह के लिए सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
पात्रता मापदंड
उत्तर प्रदेश कन्या विवाह सहायता योजना के लिए, कुछ प्रमुख पात्रता मानदंड हैं। श्रमिक पंजीकरण और सक्रिय सदस्यता इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, श्रमिक को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए। वह वर्तमान में सक्रिय सदस्य भी होना आवश्यक है। इसके अलावा, पंजीकरण के बाद कम से कम 365 दिनों तक बोर्ड की सदस्यता अवधि पूरी करनी होगी।
श्रमिक पंजीकरण की आवश्यकताएं
- श्रमिक को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- श्रमिक का आधार कार्ड पुत्री के साथ लिंक होना आवश्यक है।
- पंजीयन के उपरान्त कम से कम 365 दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गई होनी चाहिए।
आयु सीमाएं और अन्य शर्तें
इस योजना के लिए, कुछ अन्य पात्रता शर्तें भी हैं:
- शादी की तिथि को पुत्री की उम्र 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- श्रमिक केवल 2 पुत्रियों के विवाह अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है।
- श्रमिक का आय प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।
इन मानदंडों को पूरा करने वाले श्रमिक ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि श्रमिक अपना पंजीकरण समय-समय पर अद्यतन करता रहे।

आवश्यक दस्तावेज़
कन्या विवाह सहायता योजना के लिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे। इसमें श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटोग्राफ और आयु प्रमाण शामिल हैं। इन्हें जमा करने से आपका आवेदन सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा।
श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र
आपको वैध श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा। यह आपको योजना के लाभार्थी होने का प्रमाण देता है।
आयु प्रमाण और फोटोग्राफ
आपको जन्म प्रमाण पत्र या अन्य आयु प्रमाण जमा करना होगा। इसके साथ, आपको और आपके वर/वधु के हाल ही के फोटोग्राफ भी देने होंगे।
अन्य आवश्यक दस्तावेज़
इसके अलावा, आपको शादी प्रमाण पत्र, स्व-घोषणा पत्र, बैंक पासबुक की छाया प्रति और परिवार रजिस्टर की नकल भी जमा करनी होगी।
दस्तावेज़ | विवरण |
---|---|
श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र | श्रमिक का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र |
आधार कार्ड | वर और वधु दोनों का आधार कार्ड |
फोटो | वर और वधु दोनों की हाल ही में खींची गई फोटो |
आयु प्रमाण | जन्म प्रमाण पत्र या अन्य आयु प्रमाण |
शादी प्रमाण पत्र | वार्ड सदस्य/ग्राम प्रधान/तहसीलदार द्वारा प्रमाणित |
स्व-घोषणा पत्र | स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र |
बैंक पासबुक की छाया | श्रमिक के बैंक पासबुक की छाया प्रति, आईएफएससी कोड सहित |
परिवार रजिस्टर | परिवार रजिस्टर की नकल |
इन दस्तावेजों को सत्यापित करें और आवेदन के साथ जमा करें। आवश्यक दस्तावेजों के बिना आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा।

शादी अनुदान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बेटियों को मिलेंगे 65,000/- रूपये
सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, निर्माण श्रमिकों की बेटियों को शादी के लिए 65,000/- रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। यह योजना लड़कियों के कल्याण और शादी की तैयारियों में आर्थिक मदद करने के लिए है।
लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे इस राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। इससे बेटियों के भविष्य को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह अनुदान शादी की लागत को कम करने में मदद करेगा। साथ ही, लड़कियों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा।
लाभ की राशि | शर्तें |
---|---|
65,000 रुपये | निर्माण श्रमिकों की बेटियां ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक आय सीमा: ग्रामीण क्षेत्र में 72,000 रुपये प्रति वर्ष, शहरी क्षेत्र में 96,000 रुपये प्रति वर्ष |
इस योजना के तहत, बेटियों को शादी की तैयारियों में आर्थिक मदद मिलेगी। इससे उनके कल्याण और भविष्य को सुरक्षित किया जा सकेगा। यह सरकारी सहायता बेटियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन्हें शादी की लागत को कम करने में मदद करेगी।
“सरकार की यह पहल बेटियों के भविष्य को मजबूत करने में मददगार साबित होगी। यह उनके लिए एक बहुमूल्य अवसर है।”
लाभ की राशि
इस योजना के तहत, निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के लिए सामान्य विवाह के लिए 55,000/- रुपये का अनुदान दिया जाता है। अंतरजातीय विवाह करने पर, 61,000/- रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलती है। सामूहिक विवाह में शामिल होने पर, 65,000/- रुपये तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।
सामान्य विवाह के लिए अनुदान
इस योजना के तहत, निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के लिए सामान्य विवाह के लिए 55,000/- रुपये का अनुदान दिया जाता है। यह राशि विवाह समारोह की लागत में मदद करने के लिए दी जाती है।
अंतरजातीय और सामूहिक विवाहों के लिए अतिरिक्त अनुदान
योजना में अंतरजातीय विवाह करने पर 61,000/- रुपये और सामूहिक विवाह में शामिल होने पर 65,000/- रुपये तक की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि भी विवाह समारोह की लागत में मदद करने के लिए दी जाती है।
विवाह प्रकार | अनुदान राशि |
---|---|
सामान्य विवाह | 55,000/- रुपये |
अंतरजातीय विवाह | 61,000/- रुपये |
सामूहिक विवाह | 65,000/- रुपये |
“योजना में अंतरजातीय विवाह करने पर 61,000/- रुपये और सामूहिक विवाह में शामिल होने पर 65,000/- रुपये तक की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाती है।”
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
कन्या विवाह सहायता योजना में आवेदन करने के लिए, आपको पहले आवश्यक दस्तावेज तैयार करना होगा। इसके बाद, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या निकटतम CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के चरण
- आवश्यक दस्तावेजों को एकत्रित करें। इसमें आधार कार्ड, बैंक विवरण, मोबाइल नंबर, आवेदक की फोटो और परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड शामिल हैं।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में व्यक्तिगत विवरण भरें। इसमें ओटीपी द्वारा सत्यापन भी शामिल है।
- ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें।
सीएससी केंद्रों की भूमिका
सीएससी केंद्र आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहां आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन भी कराया जा सकता है।
सीएससी केंद्र आपकी मदद करते हैं ताकि आप योजना के लाभ का पात्र बन सकें। वे आपको आवेदन जमा करने और दस्तावेजों के सत्यापन में सहायता प्रदान करते हैं।
आवेदन की स्थिति जांचना
आवेदन करने के बाद, आप अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रम विभाग की वेबसाइट या किसी नजदीकी सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। यह आपको अपने आवेदन की स्थिति को चेक करने और आवश्यक अद्यतन जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा।
आप अपने आवेदन की स्थिति जांचने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग कर सकते हैं:
- श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन की स्थिति देखना
- नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन की स्थिति देखना
- हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना
इन तरीकों से आप अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं और आवश्यक अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने और समय पर आवश्यक कार्रवाई करने में मदद करेगा।
सेवाएं | लाभ | मापदंड |
---|---|---|
कन्या विवाह अनुदान | सामान्य वर्ग – 55,000 रुपये अनुसूचित जनजाति – 61,000 रुपये समूहिक विवाह – 65,000 रुपये | आयु: 18-60 वर्ष श्रमिक पंजीकरण आवश्यक |
महात्मा गांधी पेंशन | 1,000 रुपये प्रति माह | आयु: 18-60 वर्ष श्रमिक पंजीकरण आवश्यक |
निर्माण कामगार मृत्यु/विकलांगता योजना | दुर्घटना मृत्यु – 5 लाख रुपये सामान्य मृत्यु – 2 लाख रुपये | आयु: 18-60 वर्ष श्रमिक पंजीकरण आवश्यक |
उपरोक्त तरीकों से आप अपने शादी अनुदान आवेदन की स्थिति check application status, application tracking, और शादी अनुदान की स्थिति जानना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
कन्या विवाह सहायता योजना में कुछ महत्वपूर्ण समयसीमाएं और नियम हैं। आपको शादी की तिथि को पुत्री की उम्र 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। एक श्रमिक परिवार की अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए ही अनुदान प्रदान किया जाता है। सरकार समय-समय पर इन नियमों में भी बदलाव कर सकती है।
समयसीमाएं और नियम
- शादी की तिथि को पुत्री की उम्र 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए
- एक श्रमिक परिवार की अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए ही अनुदान प्रदान किया जाता है
- सरकार समय-समय पर इन नियमों में बदलाव कर सकती है
कार्यप्रणाली में सुधार
सरकार इस योजना के कार्यान्वयन में लगातार सुधार कर रही है। लाभार्थियों को बेहतर अनुभव देने के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। दस्तावेजों के सत्यापन में भी सुधार किया जा रहा है।
इस प्रक्रिया से योजना के लाभार्थियों को एक बेहतर customer experience मिलेगा। प्रक्रिया में सुधार होगा।
योजना विशेषताएं | विवरण |
---|---|
समयसीमाएं | शादी की तिथि को पुत्री की उम्र 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए अनुदान के लिए आवेदन एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए |
नियम | एक श्रमिक परिवार की अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए ही अनुदान प्रदान किया जाता है सरकार समय-समय पर इन नियमों में बदलाव कर सकती है |
कार्यप्रणाली में सुधार | आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है दस्तावेजों के सत्यापन में भी सुधार किया जा रहा है |
कन्या विवाह सहायता योजना में कुछ महत्वपूर्ण समयसीमाएं और नियम हैं। सरकार इस योजना के कार्यान्वयन में लगातार सुधार कर रही है। लाभार्थियों को बेहतर customer experience मिलेगा।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों की बेटियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना के तहत, पात्र श्रमिकों को 55,000/- रुपये से लेकर 65,000/- रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। यह योजना न केवल लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करती है, बल्कि उन्हें सशक्त भी बनाती है।
इस योजना के मुख्य मुद्दों में पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज़, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और लाभ राशि शामिल हैं। श्रमिकों को अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज़ जमा करने होंगे। आप एक वर्ष के भीतर या सामूहिक विवाह के 15 दिन पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना निर्माण श्रमिकों की बेटियों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता है। इसे अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है। इसके लाभों के बारे में अधिक जागरूकता फैलाना भी आवश्यक है।
FAQ
Q: क्या उत्तर प्रदेश सरकार निर्माण श्रमिकों की बेटियों को शादी अनुदान दे रही है?
A: हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार निर्माण श्रमिकों की बेटियों के लिए “कन्या विवाह सहायता योजना” चला रही है। इस योजना के तहत, 55,000/- रुपये से लेकर 65,000/- रुपये तक का अनुदान दिया जाता है।
Q: कौन लाभार्थी हो सकते हैं?
A: इस योजना का लाभ पाने के लिए, श्रमिक को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके अलावा, कम से कम 365 दिनों की सदस्यता अवधि पूर्ण करनी भी जरूरी है।
Q: योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
A: योजना की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं – बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक, कम से कम 365 दिनों की सदस्यता अवधि पूर्ण करना, और पुत्री की उम्र 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष होना। पुत्री का आधार कार्ड श्रमिक कार्ड से लिंक होना भी आवश्यक है।
Q: पात्रता मापदंड क्या हैं?
A: इस योजना के लिए, श्रमिक को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए। पंजीयन के बाद कम से कम 365 दिनों की सदस्यता अवधि पूर्ण करनी भी जरूरी है। आधार कार्ड पुत्री के साथ लिंक होना भी आवश्यक है।
Q: कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
A: योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में श्रमिक का पंजीकरण प्रमाण पत्र शामिल है। इसके अलावा, वर और वधु का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड, और स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र भी आवश्यक हैं।
Q: शादी अनुदान की राशि कितनी है?
A: इस योजना के तहत, निर्माण श्रमिकों की बेटियों को 55,000/- रुपये से लेकर 65,000/- रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। अंतरजातीय विवाह के लिए 61,000/- रुपये और सामूहिक विवाह के लिए 65,000/- रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है।
Q: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
A: ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, सबसे पहले आवश्यक दस्तावेज तैयार करें। फिर, आप ऑनलाइन या निकटतम CSC केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में सभी दस्तावेज जमा करने और सत्यापन कराना आवश्यक है।
Q: आवेदन की स्थिति कैसे पता करें?
A: आवेदन करने के बाद, आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। इसके लिए, आप श्रम विभाग की वेबसाइट या निकटतम CSC केंद्र पर जाकर स्थिति देख सकते हैं।
Q: इस योजना में और क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं?
A: इस योजना में कुछ समयसीमाएं और नियम हैं। जैसे, शादी की तिथि को पुत्री की उम्र 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। श्रमिक की अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए ही अनुदान मिलेगा। सरकार समय-समय पर इन नियमों में बदलाव कर सकती है।